महिला उत्पीड़न सहित आत्महत्या के दुष्प्रेरण के 2 आरोपी अभियुक्तों को 7-07 वर्ष के कठोर कारावास व 15-15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

महिला उत्पीड़न सहित आत्महत्या के दुष्प्रेरण के 2 आरोपी अभियुक्तों को 7-07 वर्ष के कठोर कारावास व 15-15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

चित्रकूट
मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर भास्कर मिश्रा एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री संजय कुमार (V) जनपद चित्रकूट द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 308/2016 धारा 498A,306 भादवि0 के आरोपी अभियुक्तों कुशल यादव पुत्र स्व0 रामकुमार व राजा बेटी पत्नी स्व0 रामकुमार निवासी सोतीपुरा मजरा पराको थाना राजापुर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व 15-15 हजरा रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनाँक 28.08.2016 वादी बद्री प्रसाद द्वारा थाना राजापुर में तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री गीता देवी को उनके दामाद कुशल यादव एवं बेटी की सास राजा बेटी उपरोक्त द्वारा प्रताडित करते हुये मारपीट किये जाने व क्रूरता का वर्ताव किये जाने तथा वादी की पुत्री को आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करने के सम्बन्ध में दिया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना राजापुर में धारा 498A,306 भादवि0 बनाम कुशल यादव एवं राजा बेटी उपरोक्त पंजीकृत किया गया था । विवेचक द्वारा दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था ।

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