गैंगेस्टर के 9 आरोपियों को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये का अर्थदण्ड

गैंगेस्टर के 9 आरोपियों को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये का अर्थदण्ड

चित्रकूट
न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी नागेन्द्र कुमार नागर एवं पैरोकार आरक्षी अशोक यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जेष्ठ अभियोजन अधिकारी ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय ए.एस.जे/विशेष न्यायधीश गैंगेस्टर एक्ट सुशील कुमार वर्मा द्वारा थाना पहाड़ी में पंजीकृत धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी अभियुक्त , राजकरन उर्फ राजा पुत्र बृजमोहन सिंह , रामकृष्ण सिंह पुत्र शिवराखन सिंह , विनोद सिंह उर्फ बच्चा सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासीगण कहेटामाफी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट , रामनरेश सिंह उर्फ लव सिंह पुत्र बासुदेव पटेल , काशी प्रसाद पटेल पुत्र बृजलाल सिंह ,विद्या लोध पुत्र शिवपूजन ,. राजा उर्फ रामराज पुत्र वीरेन्द्र त्रिपाठी ,राजकरन पुत्र रामखेलावन , रुद्रदेव सिंह उर्फ लाला सिंह पुत्र शत्रुध्न सिंह निवासीगण परसौंजा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास व 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

घटना का विवरण

दिनाँक 08.09.20214 को थाना पहाड़ी में उपरोक्त अभियुक्तगणों के विरुद्ध संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित करने हेतु जघन्य अपराध कारित करने पर धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था । तत्कालीन विवेचक प्रभारी निरीक्षक रैपुरा द्वारा आरोपियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था ।

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