पुलिस पर फायरिंग करने वाले को 5 साल की कैद ,15 हजार अर्थदंड
- विशेष न्यायधीश ने सुनाया निर्णय
चित्रकूट: पुलिस टीम पर फायरिंग करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील सिंह ने बताया कि बीती 19 दिसम्बर 2008 को तत्कालीन मानिकपुर थाना प्रभारी दिनेश कुमार यादव अपहरण के मामले अफहृत को मुक्त कराने के लिए क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर उन्होंने तत्कालीन मारकुण्डी थाना प्रभारी को भी बताया और बदमाशों की घेरेबन्दी की। पुलिस द्वारा घेरेबन्दी किए जाने पर अपहरण करने वाले बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। हालाकि इस दौरान पुलिस ने अपहृत कोडरिया निवासी बाबूलाल को मुक्त करा लिया और बदमाश मौके से भाग निकले। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने बांदा जिले के कमासिन थाने के तेरा गांव के निवासी लवकुश यादव पुत्र मंगल यादव के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपहरण, हत्या के प्रयास एवं दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के तहत दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने आरोपी लवकुश यादव को पांच वर्ष कारावास एवं 15 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। न्यायालय के निर्णय के बाद आरोपी को सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेज दिया गया।