दस्यु बलखडिया गिरोह के साथ पुलिस पर फायरिंग करने वालों को पांच वर्ष की कैद

दस्यु बलखडिया गिरोह के साथ पुलिस पर फायरिंग करने वालों को पांच वर्ष की कैद

विशेष न्यायाधीश ने सुनाया निर्णय

चित्रकूट

ब्यूरो रिपोर्ट – आशीष उपाध्याय

 

चित्रकूट: दस्यु बलखड़िया गिरोह के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस टीम पर फायरिंग करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश ने दो आरोपियों को पांच-पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 13 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील सिंह ने बताया कि बीती 18 जनवरी 2014 को तत्कालीन बहिलपुरवा थाना प्रभारी हरिशरण सिंह ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज की थी। वादी के अनुसार लखनपुर गांव में बलखडिया गैंग के आने की सूचना पर तत्कालीन क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा पीएसी के साथ लखनपुर जाने को कहा गया था। जिसके बाद वह पुलिस और पीएसी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जहां बलखडिया गैंग प्राइमरी पाठशाला के पीछे तालाब के समीप अपने 9-10 साथियों के साथ कहीं से आर रही भोजन सामग्री का इंतजार कर रहा था। पुलिस टीम ने नजदीक जाकर देखा तो तालाब के भीठे में ददरी माफी गांव के चैघडा निवासी बबली उर्फ विजय पटेल पुत्र हीरालाल पटेल और लखनपुर निवासी मुन्ना पटेल पुत्र सत्यनारायण पटेल व लवलेश कोल आदि पहचान में आ गए। इस दौरान बबली पटेल ने चिल्लाकर पुलिस के आने की सूचना दस्यु सरगना बलखडिया को दे दी और इसके बाद बलखडिया ने पूरी पुलिस टीम को खत्म करने की बात कहते हुए फायरिंग शुरू करा दी। जिसमें पुलिस टीम पर लगभग 150-200 फायर किए गए। जिसके बाद पुलिस की ओर से हुए जवाबी फायरिंग में बदमाश भाग गए और मौके से बड़े पैमाने पर कारतूस के खोखे बरामद हुए थे। इसके कुछ दिनों बाद हुई पुलिस मुठभेड़ में दस्यु सरगना बलखडिया और फिर दस्यु लवलेश कोल मारे गए।
पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद दस्यु गिरोह के सदस्य के रूप में चैघडा ददरी माफी निवासी बबली उर्फ विजय पटेल व लखनपुर निवासी मुन्ना पटेल के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम न्यायालय के विशेष न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी बबली उर्फ विजय पटेल व मुन्ना पटेल को पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ प्रत्येक को 13 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

*बुन्देली प्रकाश न्यूज*

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