गैरइरादतन हत्या के 4 आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास व 21-21 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा
चित्रकूट
माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट वृन्दा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी गुलाब त्रिपाठी एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बाबूलाल द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 1 चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत धारा 304/323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्तगण 1. रामबहोरी उर्फ बहोरिया पुत्र रामकिशोर, 2. रामकिशोर पुत्र बच्चा 3. सुरखा देवी पत्नी रामकिशोर 4. रेनु पत्नी रामबहोरी उर्फ बहोरिया निवासीगण गौतमपुरवा खम्हरिया थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व 21-21 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
गौरतलब हो कि दिनाँक 30.11.2015 को थाना कोततावी कर्वी अन्तर्गत गौतमपुरवा मजरा खम्हरिया में बरमबाबा की पूजा के दौरान दो पक्षों में मारपीट हुयी थी, जिसमें श्रीमती चुनबदिया पत्नी तीरथ प्रसाद गम्भीर रुप से घायल हो गयी थी, जिनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी, इस घटना में चुनबदिया के परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हो गये थे । इस घटना के सम्बन्ध में चुनबदिया की बहू वादिया कलिया देवी पत्नी रामस्वयंवर गौतम निवासी गौतमपुरवा मजरा खम्हरिया की तहरीर पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 1078/2015 धारा 304/323,504,506 भादवि0 बनाम 1. रामबहोरी उर्फ बहोरिया 2. रामकिशोर 3. सुरखा देवी 4. रेनु उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था । विवेचक द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था ।