तीन मौतों के जिम्मेदार आरोपी की जिला जज ने खारिज की जमानत
सेमरदहा में बेटी और पत्नी को गोली मारकर पशु मित्र ने कर ली थी आत्महत्या
चित्रकूट
ब्यूरो रिपोर्ट, आशीष उपाध्याय
चित्रकूट: सोशल मीडिया में बेटी का आपत्तिजनक वीडियों देखकर पत्नी और बेटी को गोली मारकर मौत के घाट उतारने के बाद आत्मग्लानि के चलते हत्यारोपी द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना के जिम्मेदार आरोपी युवक का जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने खारिज कर दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुन्दर मिश्रा ने बताया कि बीती 14 मार्च 2023 को सेमरदहा निवासी अनिल कुमार त्रिपाठी ने बहिलपुरवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार उसके चाचा नन्दकिशोर त्रिपाठी की बेटी खुशी को माराचन्द्रा के अतरी निवासी पंकज यादव पुत्र उमेश ने बहला-फुसलाकर आपत्तिजनक वीडियों बना लिया था और इसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था। इस कृत्य से आहत होकर नन्दकिशोर त्रिपाठी ने अपनी लाइसेंसी बन्दूक से बेटी खुशी व पत्नी प्रेमिला को गोली मारकर हत्या कर दी और इसके बाद गांव के बाहर जंगल में पेड में रस्सी डालकर स्वयं भी आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी पंकज यादव को गिरफ्तार कर उसका मोबाइल भी बरामद किया था।
आरोपी ने इस मामले में अधिवक्ता के जरिए न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने बुधवार को आरोपी पंकज यादव का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।