घर में धावा मारकर अनुसूचित जाति के युवक की हत्या करने के मामले में पांच को उम्र कैद

घर में धावा मारकर अनुसूचित जाति के युवक की हत्या करने के मामले में पांच को उम्र कैद

चित्रकूट

ब्यूरो रिपोर्ट – आशीष उपाध्याय
विशेष न्यायाधीश दीप नारायण तिवारी ने सुनाया निर्णय
चित्रकूट: ठेकेदारी के काम में ट्रैक्टर लगाने के विवाद में अनुसूचित जाति के युवक की हत्या के मामले में न्यायालय ने पांच हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 21 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अभियोजन अधिकारी शशिकान्त यादव ने बताया कि बीती 2 जनवरी 2022 को सपहा गांव के निवासी किशोर उर्फ रामकिशोर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। षिकायतकर्ता के अनुसार रामराज वर्मा (35) पुत्र हरीवा ठेकेदार थे। वह गांव में ही काम करा रहे थे कि लौढिया खुर्द निवासी विनय और छिपनी निवासी विजयबहादुर नशे में धुत होकर वहां पहुंचे और ठेकेदारी के काम में अपना ट्रैक्टर लगाने को कहा। इस पर रामराज ने यह कहकर इंकार कर दिया कि उसके पास ट्रैक्टर है। इस पर दोनों ने रामराज की जेसीबी, ट्रैक्टर आदि में आग लगाने की धमकी दी। रामराज ने उनसे नशे में होने की वजह से बाद में बात करने को कहा। इसके बाद रात लगभग नौ बजे दोनों गांव के ही अजीत पटेल, सुधीर पटेल, अरुण तिवारी आदि उनके घर पहुंचे। वहां इन लोगों ने जमकर उपद्रव किया। जेसीबी, जीप आदि वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया और जबरिया घर के अंदर घुस गए। लाठी-डंडों और हाकियों आदि से सभी को जमकर पीटा। रामराज को पाकर उसकी इतनी पिटाई की कि वह मरणासन्न हो गया और जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वारदात में पड़ोस में रहने वाली महिला श्रमिक पूजा और सीमा को भी गंभीर चोटें आईं। पूजा का हाथ टूट गया। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश दीप नारायण तिवारी ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी अजीत पटेल, सुधीर पटेल, अरूण तिवारी, विनय सिंह व विजयबहादुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही प्रत्येक को 21 हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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