चित्रकूट पुलिस ने फर्जी आबकारी अधिकारी सहित 3 सातिरो को दबोचा

 चित्रकूट पुलिस ने फर्जी आबकारी अधिकारी सहित 3 सातिरो को दबोचा

चित्रकूट
ब्यूरो रिपोर्ट – आशीष उपाध्याय

थाना कोतवाली कर्वी पुलिस ने फर्जी आबकारी अधिकारी व फर्जी पत्रकर बनकर वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुये 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया
वसूली के 10 हजार रुपये, मारुती कार व फर्जी आईडी कार्ड बरामद

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट वृंदा शुक्ला के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर हर्ष पाण्डेय के पर्यवेक्षण में चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा फर्जी आबकारी अधिकारी व फर्जी पत्रकर बनकर वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुये एक महिला सहित 03 अभियुक्तों को वसूली के 10 हजार रुपये, मारुती कार व फर्जी पत्रकार के आईडी कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया ।
उल्लेखनीय है कि दिनाँक दिनांक 27.09.2023 को खोही तिराहा स्थित भांग की दुकान के सेल्समैन शराघवेंद्र सिंह पुत्र राम सेवक सिंह निवासी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी की मारुति कार रजि0 नम्बर UP 32 BD 3207 से एक महिला सहित 03 व्यक्ति आबकारी अधिकारी बनकर उनकी दुकान से 6 साल के लिये जेल भेजने की धमकी देकर ₹10000 ले गये है । इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में धारा 419,420,170,34 भादवी बनाम 03 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया । प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी द्वारा घटना का संज्ञान लेकर चौकी प्रभारी खोही परिक्रमा मार्ग को मुकदमें की विवेचना एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया । चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग द्वारा अथक प्रयास करते हुए मुखबिर की सूचना पर दिनांक 27.09.2023 को ही बेड़ी पुलिया स्थित शंकर ढ़ाबा से अभियुक्त कृष्ण कुमार सिंह पुत्र स्व0 गंगाबख्श सिंह निवासी दोबहा थाना जगतपुर जनपद रायबरेली 2. मोहम्मद आमिर पुत्र मुईज निवासी 4ए/68 गोमती नगर लखनऊ हाल पता महरीखामा थाना सदर जनपद बस्ती 3. रंजना विश्वकर्मा पुत्री हरिवंश विश्वकर्मा निवासी तिरौला थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर हाल पता 884 सेक्टर इंदिरा नगर लखनऊ को मारुति कार रजि0 नम्बर UP 32 BD 3207, वसूली के 10 हजार रुपये व फर्जी पत्रकार के 2 आईडी कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया । बरामद मारुती कार को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया तथा वसूली के रुपये बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी ।

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