चित्रकूट पुलिस की प्रभावी पैरवी से 62 दिन के अन्दर 2 आरोपियों को 4-4वर्ष का कारावास व 20-20 हजार रूपये का जुर्माना

चित्रकूट पुलिस की प्रभावी पैरवी से 62 दिन के अन्दर 2 आरोपियों को 4-4वर्ष का कारावास व 20-20 हजार रूपये का जुर्माना

महिला सम्बन्धी अपराध में माननीय न्यायालय द्वारा फास्ट ट्रैक ट्रायल कर आरोपियों को सजा सुनायी गयी

चित्रकूट ब्यूरो –
मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा महिला सम्बन्धी कुछ विशेष प्रकरणों को चिन्हित कर फास्ट ट्रैक ट्रायल कर आरोपियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु निर्देश दिये गये थे निर्देशों के अनुपालन में विवेचक क्षेत्राधिकारी राजापुर एस0पी0 सोनकर द्वारा प्रभावी एवं समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए 16 दिन में चार्जशीट प्रेषित की गयी थी एवं थानाध्यक्ष रैपुरा शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय एवं पैरोकार आरक्षी प्रदीप कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं प्रभारी संयुक्त निदेशक अभियोजन जनपद चित्रकूट ज्ञानेन्द्र सिंह द्वारा उपरोक्त मुकदमें में विशेष रूचि लेकर किये गये पर्यवेक्षण एवं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनंद एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो तेजप्रताप द्वारा विशेष रूप से रूचि लेकर की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप संजय के0 लाल विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश चित्रकूट द्वारा थाना रैपुरा में पंजीकृत धारा 354,354(घ),324/34,504,506 भादवि0 व 7/8 पॉस्को एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के आरोपी अभियुक्त अवनीश कुमार पटेल उर्फ शंकर दादा पुत्र केशव प्रसाद पटेल निवासी गहोरा खास रैपुरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट , दीन दयाल पटेल उर्फ दिन्नू पुत्र कमलेश कुमार पुजारी निवासी गहोरा खास थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 04-04 वर्ष कारावास व 20-20 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
इस तरह से चित्रकूट पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त प्रकरण में फास्ट ट्रायल के माध्यम से 28 दिन के अन्दर सजा दिलायी गयी ।
इसी क्रम में आगे भी इसी तरह से संवेदनशील प्रकरणों में फास्ट ट्रायल कर ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने प्रयास किया जायेगा जिससे अपराधियों में भय बना रहे ।

*कब कैसे हुई थी घटना*
1जनवरी.2023 को थाना रैपुरा अंतर्गत दोपहर 12 बजे पीड़िता अपने बड़े पापा की लड़की के साथ गुंता बांध की ओर खेत मे चने का साग तोड़ने जा रही थी। सूनसान जगह देखकर अवनीश उर्फ शंकर दादा पुत्र केशव प्रसाद पटेल व दिन्नू उर्फ दीनदयाल पुत्र कमलेश कुमार पुजारी निवासीगण गहोरा खास रैपुरा पीछे से मोटरसाइकिल से आए और उपरोक्त दोनों आरोपी घसीट कर खेत में ले गये और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगे जिसमें अवनीश ने उसके गाल में दांत से काट लिया जिसके निशान मौजूद थे । उसके शोर मचाने पर उसकी बहन भागकर घर पहुंची औऱ उपरोक्त घटना की सूचना मां को दी । कुछ देर बाद उसकी मां आयी तो उपरोक्त आरोपियों ने जातिसूचक शब्दों से गाली एवं धमकी देते हुए भाग गये थे। जिसके सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर दिनाँक-01.01.2023 को ही थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 02/2023 धारा 354,354(घ),324/34,504,506 भादवि0 व 7/8 पॉस्को एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट बनाम 1. अवनीश उर्फ शंकर दादा पुत्र केशव प्रसाद पटेल व दिन्नू उर्फ दीनदयाल पुत्र कमलेश कुमार पुजारी पंजीकृत किया गया था । विवेचक क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री एस0पी0 सोनकर द्वारा प्रभावी एवं समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए 16 दिन में चार्जशीट प्रेषित की गयी थी जिसके उपरांत 28 दिन माननीय न्यायालय में ट्रायल चला एवं 28 दिन के अन्दर दोनों आरोपियों को 04-04 वर्ष का कारावास एवं 20-20 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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