ट्रक चालक को मारकर यमुना में फेंकने वाले खलाशी को उम्रकैद

ट्रक चालक को मारकर यमुना में फेंकने वाले खलाशी को उम्रकैद

जिला जज शेषमणि ने सुनाया निर्णय

चित्रकूट ब्यूरो रिपोर्ट – आशीष उपाध्याय

चित्रकूट – ट्रक चालक को लोहे की राड से मारकर यमुना नदी में लाश फेंकने के मामले में दोष सिद्ध होने पर सत्र न्यायधीश शेषमणि ने आरोपी ट्रक खलाशी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि बीती 10 अगस्त 2023 को रायबरेली जिले ऊंचाहार थाने के कोटरा बहादुरगंज के निवासी शिवसिंह ने राजापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गई तहरीर में वादी ने बताया था कि उसका भाई शिवशंकर यादव ट्रक चलाता था और उसके साथ गांव का ही रवि गौतम गाड़ी में क्लीनर था। शिवशंकर 8 अगस्त 2023 को रवि गौतम के साथ मध्य प्रदेश के कटनी से चावल लादकर लखनऊ जा रहा था। रास्ते में दोनों के बीच मोबाईल गुम हो जाने को लेकर विवाद हो गया जिसकी सूचना शिवशंकर ने ट्रक मालिक को फोन के जरिए दी। इसके बाद गाड़ी के राजापुर यमुना पुल में पहुंचने पर रवि गौतम ने शिवशंकर पर लोहे के राड से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया और शव यमुना नदी में फेंक दिया। घटना स्थल से रवि गौतम खुद गाड़ी चलाकर नवाबगंज प्रतापगढ़़ ले गया और ट्रक खड़ा करके फरार हो गया। चालक का मोबाइल बंद होने पर ट्रक मालिक जीपीएस सिस्टम के जरिए गाड़ी के पास पंहुच गए। साथ ही गांव में मृतक के परिजनों ने भी संदेह के आधार पर आरोपी रवि गौतम को पकड़ लिया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद यमुना में शव की तलाश शुरु की। घटना के तीन दिन बाद मृतक शिवशंकर का शव पुलिस ने बरामद किया था। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। घटना के कुछ दिन बाद मृतक के बडे़ भाई और इस मुकदमे के वादी शिव सिंह का भी सदमे के कारण निधन हो गया था। जिसके बाद ट्रक मालिक और मृतक के दूसरे भाई ने इस मामले में न्यायालय में आकर गवाही दी थी। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को जिला जज शेषमणि ने निर्णय सुनाया जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी रवि गौतम को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

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