छात्रा को राह चलते छेड़ने वाले शोहदे को सजा

पीड़िता को धमकाने पर मुख्य आरोपी के पिता को भी सजा

चित्रकूट: छात्रा के साथ राह चलते छेड़खानी करने वाले शोहदे को न्यायालय ने तीन वर्ष कारावास और 17 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। साथ ही शिकायत लेकर गई पीड़िता को धमकाने के मामले में मुख्य आरोपी के पिता को भी एक वर्ष कारावास और दो हजार रुपए से दण्डित किया है।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनन्द एवं विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि कर्वी क्षेत्र के एक शैक्षिक संस्थान में कक्षा 12 में पढ़ने वाली छात्रा ने कर्वी कोतवाली में कंठीपुर गांव के निवासी रहमान पुत्र सुबराती के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छात्रा का कहना था कि बीती 18 जुलाई 2016 को सबेरे सात बजे वह अपने स्कूल जा रही थी। इस दौरान रहमान उर्फ गुठरू ने छेड़खानी के उद्देश्य से उस पर छींटा कसी की। स्कूल के लौटने के बाद घर आकर उसने अपनी मां को इसकी जानकारी दी। इसके बाद दूसरे दिन 19 जुलाई को शाम के समय वह अपनी मां के साथ खेतों की ओर शौच के लिए जा रही थी। इस दौरान रास्ते में रहमान ने फिर से अमर्यादित हरकत की। उसके और मां के चिल्लाने पर आरोपी वहां से अपने घर चला गया। जिसके बाद वह अपने परिवारवालों को लेकर आरोपी के घर उलाहना देने गई। जहां आरोपी के पिता सुबराती ने भी गाली-गलौच करते हुए रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरूवार को विशेष न्यायाधीश संजय के लाल ने इस मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें आरोपी रहमान को धारा 354, 354 (ए), 504, 506/34 भा.द.स. व धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत दोष सिद्ध होने पर तीन वर्ष कारावास एवं 17 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। साथ ही मुख्य आरोपी के पिता सुबराती को भी एक वर्ष कारावास और दो हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।