धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी की जमानत खारिज

धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी की जमानत खारिज

जिला जज विकास कुमार ने निरस्त किया प्रार्थना पत्र

चित्रकूट
ब्यूरो रिपोर्ट – आशीष उपाध्याय

चित्रकूट: धर्मनगरी में सफाई कर्मी के धर्म परिवर्तन के पहले मामले में जेल में बंद आरोपी की जमानत सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी है।
धर्मनगरी में धर्म परिवर्तन के पहले और चर्चित मामले के सम्बन्ध में जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुन्दर मिश्रा ने बताया कि बीती 15 सितम्बर को सीतापुर की रहने वाली केशनिया ने कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार उसके पौत्र सफाई कर्मी रंजीत कुमार पुत्र स्व संतोष कुमार का धर्म परिवर्तन सलमान रजा पुत्र अलीबख्श निवासी खोही द्वारा करवाया गया। इसके लिए रंजीत को पैसे का लालच देते हुए बहला फुसलाकर उसका नाम बदलकर रातिब रजा कर दिया गया। इसके लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड में भी नाम बदल दिया गया। साथ ही अब सलमान के परिवार के सदस्यों द्वारा उनके परिवार के सारे लोगों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है एवं ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
जेल में बंद आरोपी सलमान रजा उर्फ बरकत अली ने अधिवक्ता के जरिए न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कराया था। जिसमें सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने इस प्रकरण को गम्भीर सामाजिक अपराध करार देते हुए साम्प्रदायिक सौहार्द व लोक शान्ति बिगड़ने की सम्भावना के दृष्टिगत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

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