दहेज हत्या में मां-बाप और बेटे को 10 साल की कैद

दहेज हत्या में मां-बाप और बेटे को 10 साल की कैद

त्वरित न्यायालय ने सुनाया निर्णय

चित्रकूट
ब्यूरो रिपोर्ट – सहोद्रा देवी

चित्रकूट:दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर त्वरित न्यायालय ने मां-बाप और बेटे को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को ₹8000 के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया वादी मुकदमा रामसनेही पटेल ने बीती 24 मार्च 2018 को कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार उसने अपनी बहन सुमन देवी की शादी सेमरिया गांव के निवासी लवलेश पटेल के बेटे नीरज के साथ की थी। शादी के बाद से ही उसकी बहन सुमन को दहेज को लेकर ससुर लवलेश पटेल, सास फूला देवी व पति नीरज परेशान करते थे। दहेज में चार पहिया गाड़ी, पांच लाख रूपए की मांग की जाती थी । सुमन को प्रताड़ित करने के लिए खाना पीना भी नहीं दिया जाता था,जिससे वह कई दिनों तक भूखी रहती थी। इस बात की जानकारी उसकी बहन मायके आने पर देती थी। ससुराली जनों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न को लेकर कई बार पंचायत भी हुई थी। जिसके बाद ससुरालीजन सुमन को लिवाने आए तो उन लोगों ने भेज दिया। इसके बाद ससुराली जनों ने उसकी बहन को 23 मार्च 2018 को फांसी लगाकर मार डाला। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शनिवार को त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज संजय कुमार ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर मृतका के पति नीरज, सास फूला देवी और ससुर लवलेश को 10 -10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही प्रत्येक को ₹8000 के अर्थदंड से भी दंडित किया गया । अर्थदंड की धनराशि में से 50 फ़ीसदी मृतका के भाई रामसनेही पटेल को देने का आदेश दिया गया है।

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